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IAS Vikas Sheel will be the 13th Chief Secretary of Chhattisgarh. | छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव बने IAS विकासशील:

IAS Vikas Sheel will be the 13th Chief Secretary of Chhattisgarh. | छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव बने IAS विकासशील:

छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकासशील को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकासशील को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वे प्रदेश के 13वें मुख्य सचिव होंगे। एक नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ में अब तक 12 मुख्य सचिव रह चुके हैं। शासन ने उनका आदेश जारी कर दिया है।

इस नियुक्ति में 4 सीनियर आईएएस अधिकारियों को सुपरसीड किया गया है। जिन अफसरों को सुपरसीड किया उसमें रेणु गोनेला पिल्ले, सुब्रत साहू, अमित अग्रवाल और मनोज कुमार पिंगुआ शामिल हैं।

सचिव रजत कुमार ने यह आदेश जारी किया है।

30 सितंबर को लेंगे पदभार

वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। उसी दिन शाम को वे विकास शील को औपचारिक रूप से पदभार सौंपेंगे। परंपरा के अनुसार, जिस दिन नया मुख्य सचिव पदभार ग्रहण करता है, उस दिन कोई बड़ी मीटिंग नहीं होती। सिर्फ मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है। इसके बाद अगले दिन मंत्रालय में अफसरों की परिचयात्मक बैठक आयोजित की जाएगी।

पौने चार साल का होगा कार्यकाल

नए मुख्य सचिव विकास शील का जन्म जून 1969 में हुआ था। इस हिसाब से जून 2029 में वे 60 साल के होंगे। यानी 30 सितंबर को पदभार ग्रहण करने के बाद वे करीब पौने चार साल तक मुख्य सचिव रहेंगे। लंबे कार्यकाल की दृष्टि से वे छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्य सचिव होंगे।

सबसे लंबा कार्यकाल अमिताभ जैन का रहा है, जिन्होंने चार साल 10 महीने तक यह जिम्मेदारी संभाली। उनके बाद विवेक ढांड ने तीन साल 11 महीने तक पद पर काम किया था।

विकासशील की नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबा कार्यकाल मिलने के कारण उनसे शासन की योजनाओं और नीतियों को निरंतरता और स्थायित्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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CS पद के लिए क्या होती है योग्यता ?

सीएस बनने के लिए 30 से 33 साल की प्रशासनिक सेवा की आवश्यकता होती है। आमतौर पर मुख्यमंत्री राज्य के सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी को मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है।

इस दौरान कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए राज्य के मुख्यमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

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